आज के समय में जब हर कोई अपनी जिंदगी की दौड़ में व्यस्त है, तब भी समाज में ऐसे कई लोग हैं जो दूसरों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन कई बार सही जानकारी ना होने की वजह से ज़रूरतमंद लोग सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। “मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना” ऐसी ही एक पहल है, जो उन बच्चों के लिए संजीवनी बन सकती है, जिन्होंने अपने माता-पिता में से किसी एक या दोनों को खो दिया है।
क्या है मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना?
यह योजना उन बच्चों के लिए है, जिनके माता-पिता में से किसी की मृत्यु 01 मार्च 2020 के बाद हो गई है और जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है। इस योजना के तहत प्रति बच्चा 4000 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी, ताकि उनका भरण-पोषण और शिक्षा बाधित न हो।
कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ?
ऐसे बच्चे जिनके माता या पिता या दोनों की मृत्यु 01 मार्च 2020 के बाद हो गई हो।
बच्चों की उम्र 18 साल से कम हो।
एक परिवार के अधिकतम दो बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
जरूरी दस्तावेज:
अगर आप किसी ऐसे परिवार को जानते हैं जो इस योजना के लिए योग्य है, तो उन्हें ये दस्तावेज़ इकट्ठा करने में मदद करें—
1. बच्चा एवं मां का जॉइंट बैंक खाता (जिसमें सरकार द्वारा सहायता राशि भेजी जाएगी)।
2. राशन कार्ड, जिससे परिवार की पहचान होगी।
3. आधार कार्ड (मां और बच्चे दोनों का)।
4. स्कूल आईडी कार्ड या स्कूल प्रिंसिपल से लिखित प्रमाण पत्र, जिससे शिक्षा की पुष्टि हो सके।
5. पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र।
6. आय प्रमाण पत्र (Income Certificate), जिससे यह सुनिश्चित हो कि परिवार को वाकई आर्थिक सहायता की जरूरत है।
फॉर्म कहां मिलेगा और कहां जमा करें?
ब्लॉक स्तर पर – तहसील कार्यालय में
जिला स्तर पर – कलेक्टर ऑफिस में
भरे हुए फॉर्म को जिला बाल संरक्षण इकाई/जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा कराएं।
आइए, नेक काम में हाथ बढ़ाएं!
इस योजना का लाभ हर जरूरतमंद बच्चे तक पहुंचे, यह हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो इस योजना के दायरे में आता है, तो उसकी मदद करें।
आप सभी से अनुरोध है कि इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। कम से कम 10-10 लोगों को यह संदेश भेजें, ताकि कोई भी बच्चा इस सहायता से वंचित न रह जाए।
“किसी जरूरतमंद की मदद करना सबसे बड़ी सेवा है!”