चारा कटर पर 60% सब्सिडी – राजस्थान में पशुपालक किसानों को चारा कटर पर 60% सब्सिडी राजस्थान सरकार ने पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है।
राज्य के पशुपालक किसानों को अब चारा काटने वाली मशीन पर 60% तक की सब्सिडी प्राप्त होगी। यह योजना उन किसानों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगी जो खेती के साथ-साथ पशुपालन भी करते हैं।
योजना के तहत, किसान बिजली से चलने वाली चारा कटर मशीन पर 60% तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। योजना के अनुसार, किसानों को पंजीकृत निर्माता द्वारा जारी संयंत्र क्रय बिल जमा करना होगा।
एक किसान एक प्रकार के कृषि यंत्र पर तीन साल में एक बार ही अनुदान प्राप्त कर सकता है, और एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम तीन विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा सकेगा। अनुदान प्राप्त करने के लिए किसान को जिला कृषि कार्यालय की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी और पूरी कीमत चुकाकर विक्रेता से यंत्र खरीदना होगा।
विवरण | जानकारी |
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योजना का नाम | चारा कटर सब्सिडी योजना |
लाभार्थी | राजस्थान के पशुपालक किसान |
सब्सिडी की राशि | 60% |
मशीन का प्रकार | बिजली से चलने वाली चारा कटर मशीन |
सब्सिडी प्राप्त करने की शर्तें | – पंजीकृत निर्माता द्वारा जारी संयंत्र क्रय बिल जमा करना होगा। – एक प्रकार के यंत्र पर तीन साल में एक बार ही अनुदान मिलेगा। – एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम तीन विभिन्न प्रकार के यंत्रों पर अनुदान मिलेगा। – जिला कृषि कार्यालय की स्वीकृति के बाद पूरी कीमत चुकाकर विक्रेता से यंत्र खरीदना होगा। |
आवेदन प्रक्रिया | – राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करें या ई-मित्र के माध्यम से आवेदन करें। – SSO ID में लॉगिन करें। – ‘Agriculture Subsidy on Farm Implements’ सर्च करें। – जन आधार कार्ड डालकर सबमिट करें। – OTP डालने के बाद फॉर्म भरकर सबमिट करें। |
आवेदन के लिए किसान राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या ई-मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ई-मित्र के माध्यम से आवेदन करने के लिए किसान को SSO ID में लॉगिन करना होगा, ‘Agriculture Subsidy on Farm Implements’ सर्च करना होगा, और जन आधार कार्ड डालकर सबमिट करना होगा। OTP डालने के बाद फॉर्म भरकर सबमिट किया जा सकता है।
यह पहल किसानों के लिए एक नई आशा लेकर आई है, जिससे वे अपने पशुपालन कार्यों को और भी कुशलता से चला सकेंगे।
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